गोड्डा: एक्सपायरी और मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई

गोड्डा: एक्सपायरी और मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई

गोड्डा/झारखंड: सोमवार को गोड्डा शहरी के किराना दुकान / जेनरल स्टोर/सब्जी मंडी/ आढ़त में खाद्य पदार्थ के रख-रखाव खाद्य पदार्थ की वैधता की तिथि (Expiry Date/ Best before). खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कोविड-19 के गाईड का अनुपालन एवं बाट का निरीक्षण करने हेतु अभिहित अधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गोड्डा माप-तौल निरीक्षक गोड्डा एवं पणन सचिव बाजार समिति गोड्डा के साथ तीन टीम बनाकर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

जांच के क्रम में पाया गया कि शहर के कई दुकानदार जिनमें किराना स्टोर जेनरल स्टोर शामिल हैं, कोविड-19 के गाईड लाईन का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों में FSSAI का लाइसेंस एवं नाप तौल (बाट) का लाइसेंस नहीं पाया गया। खाद्य पदार्थ की रख-रखाव की स्थिति काफी खराब पायी गई। न्यू अग्रवाल जेनरल स्टोर, मेसर्स विजय भंडार, श्री लक्ष्मी इन्टरप्राईजेज प्रतिष्ठानों में Expired खाद्य पदार्थ बेचा जा रहा था। जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं Legal Metrology Act 2009 तथा कोविड-19 के गाईड लाईन का उल्लंघन है। उल्लंघनकर्ताओं पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं Metrology अधिनियम साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने सभी खाद्य विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि ये Expiry खाद्य पदार्थ एवं मिलावटी सामान की बिक्री कदापि न करें। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के गाइड लाइन का पालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी खाद्य विक्रेता अपने-अपने माप-तौल यंत्र का लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं Legal Metrology Act 2009 के सुसंगत धाराओं के तहत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

साथ ही आमजनों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता वैद्यता की तिथि (Expiry Date Best before) वाली सामान ही खरीदें। यदि आपलोगों को खाद्य पदार्थ से किसी प्रकार की कोई शिकायत पाई जाती है तो इसकी सूचना अनुमण्डल कार्यालय में आकर दे सकते हैं।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *