गोड्डा/झारखंड: अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 884 दिनांक 03.09.2021 द्वारा सूचित किया है कि विशेष सम्पूरक माध्यमिक परीक्षा, 2021 जो दिनांक 07.09.2021 से 08.09.2021 तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रथम पाली 09.45 बजे पूर्वाहन से 01.00 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 02.00 बजे अपराह्न से 05.15 बजे अपराह्न तक संचालित होगी। विशेष सम्पुरक माध्यमिक परीक्षा, 2021 के संचालन हेतु गोड्डा अनुमंडल अंतर्गत कुल 06 (छ) परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार है:-
- +2 उच्च विद्यालय, गोड्डा
- बालिका उच्च विद्यालय, गोड्डा
- +2 उच्च विद्यालय, पोडैयाहाट
- मध्य विद्यालय, पोडैयाहाट
- +2 एन0जी0 उच्च विद्यालय पथरगामा
- बालिका उच्च विद्यालय, पथरगामा
इसी प्रकार झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आयोजित विशेष सम्पुरक इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2021 जो दिनांक 09.09.2021 से 11.09.2021 तक प्रथम पाली 10.45 बजे पूर्वाहन से 12.00 बजे मध्याहन तक एवं द्वितीय पाली 02.00 बजे अपराह्न से 03:15 बजे अपराह्न तक संचालित होगी। इस हेतु गोड्डा अनुमंडल अंतर्गत 07 (सात) परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार है:-
- +2 उच्च विद्यालय, पोडैयाहाट
- मध्य विद्यालय, पोडैयाहाट (बालक)
- +2 उच्च विद्यालय, गोड्डा
- बालिका उच्च विद्यालय, गोड्डा
- एन0जी0+2 उच्च विद्यालय, पथरगामा
- बालिका उच्च विद्यालय, पथरगामा
- मध्य विद्यालय, विशनपुर, बसंतराय
इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि-व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है।
अतः मैं ऋतुराज, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गोड्डा स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत दिनांक- 07.09.2021 से परीक्षा समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू करता हूँ:-
- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला- गड़ासा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे।
- परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है।
- सरकार द्वारा निर्गत कोविंड-19 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया जाता है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भा०द०स० की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60, Epidemic Diseases Act, 1897 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।