गोड्डा: दुर्गापूजा को लेकर प्रशासन ने जारी किये दिशा निर्देश

गोड्डा: दुर्गापूजा को लेकर प्रशासन ने जारी किये दिशा निर्देश

गोड्डा/झारखंड: अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30 सितंबर को दुर्गापूजा 2021 के अवसर पर गोड्डा शहरी क्षेत्र में अवस्थित दुर्गापूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का बैठक आहूत किया गया। जिसमें दुर्गापूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष / सचिव उपस्थित हुए साथ ही बैठक में थाना प्रभारी नगर थाना गोड्डा / मुफसिल थाना गोड्डा एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा भाग लिए।

सभी दुर्गापूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष / सचिव को मुख्य सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड राँची के आदेश ज्ञापांक-431 / सी०एस०, दिनांक 16.09.2021 द्वारा दुर्गापूजा 2021 हेतु निर्गत दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। जिसमें मुख्य रूप से निम्न निदेश दिए गए हैं:-

  1. दुर्गापूजा के अवसर पर प्रतिमा को मंदिर अथवा छोटे पंडाल में स्थपित किया जाना है।
  2. पूजा पंडाल की स्थापना कनटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए।
  3. पूजा पंडाल तीन तरफ से घिरा होना चाहिए तथा प्रतिमा के दर्शन हेतु एक तरफ खुला रहेगा एवं बैरिकेट लगा होना चाहिए। दर्शनार्थी को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी वे बाहर से ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दर्शन करेंगे।
  4. पूजा पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
  5. पूजा पंडाल के चारो ओर लाईटिंग से सजावट की अनुमति नहीं होगी। केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक रोशनी की व्यवस्था की जानी है।
  6. पूजा पंडाल में स्वागत या तोरण द्वार नहीं लगाना है।
  7. मंडप में रखी जाने वाली प्रतिमा 5 फीट से उँची नहीं होनी चाहिए।
  8. ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 का अनुपालन किया जाना है, केवल मंत्र का उच्चारण का होगा, Recorded C.D. इत्यादि नहीं बजेगी।
  9. पूजा समिति के सभी सदस्य, पुजारी, वालंटियर को कोविड-19 के कम से कम एक डोज़ Vaccinated होना आवश्यक है।
  10. दुर्गापूजा के अवसर पर मेला का आयोजन प्रतिबंधित है।
  11. पंडाल के आस-पास खाद्य पदार्थ का दुकान खोलना प्रतिबंधित है।
  12. दुर्गापूजा पंडाल के अंदर एक समय में पुजारी, आयोजक एवं वालंटियर सहित अधिकतम 25 व्यक्ति को रहने की अनुमति है।
  13. पंडाल में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को रहने की अनुमति नहीं है।
  14. सार्वजनिक स्थल पर गरबा / डांडिया का आयोजन नहीं किया जायेगा।
  15. सार्वजनिक स्थल पर रावण दहन की अनुमति नहीं होगी।
  16. दुर्गापूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष / सचिव को यह भी जानकारी दी गई कि आदेश का उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा०द०स० की धारा-188 के तहत एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष / सचिव को जानकारी दी गई कि विसर्जन के लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जायेगा उसी के अनुसार विसर्जन की प्रक्रिया की जायेगी। साथ ही सभी पूजा समिति के अध्यक्ष / सचिव को शपथ-पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया।

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