गोड्डा: 1500000 रुपये का प्रतिबंधित पान मसाला बरामद

गोड्डा: 1500000 रुपये का प्रतिबंधित पान मसाला बरामद

गोड्डा/झारखंड: अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंधित पान मसाला एवं तंबाकू युक्त पदार्थ पर कार्रवाई लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जगह जगह पर लोगों के द्वारा तंबाकू का सेवन किया जा रहा है इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई बार सचेत किया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की लापरवाही दिख रही है जिसको जिला प्रशासन द्वारा बहुत सख्त तरीके से लेकर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर राजेश जयसवाल, प्रोफेसर कॉलोनी, गोड्डा के दुकान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा एवं नगर थाना के सहयोग से उक्त प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला ( रजनीगंध, तुलसी, विमल, शिखर आदि जब्ती सूची संलग्न) एवं तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थ बरामद किया गया जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 15 लाख रूपया है।

अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने बताया कि रजनीगंधा के 285 पैकेट, तुलसी के 1040 पैकेट, विमल पान मसाला के 15 पैकेट, खैनी के 25 पैकेट, लक्सरी के 32 पैकेट, रजनी खैनी के 60 पैकेट, राज निवास के 47 पैकेट, विमल के 9 पैकेट, मधु पान मसाला के 20 पैकेट, शिखर पान मसाला के 5 पैकेट, जरफानी जर्दा के 40 पैकेट, पान पराग जर्दा के 50 पैकेट, शंकर खैनी के 80 पैकेट बरामद की गई है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के मुताबिक मंगलवार यानि 18 जनवरी को भी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा शहर के सरकारी बस स्टैण्ड के समीप हरि साह पान दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अपने दुकान के बगल में एक गुमटी में सभी प्रतिबंधित पान मसाला को रखा गया था। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा उक्त गुमटी को खोला गया एवं लगभग 40 हजार रूपये के प्रतिबंधित पान मसाला को जब्त किया गया।

अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा सभी दुकानदारों को प्रतिबंधित पान-मसाला एवं तम्बाकू युक्त पदार्थ नहीं बेचने की चेतावनी दी गई। यदि कोई भी दुकानदार पान-मसाला एवं तम्बाकू युक्त पदार्थ बेचते हुए पाया जाता है तो उनके उपर Fss Act 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना सं0-93 (16), दिनांक-28.05.2021 द्वारा कुल 11 पानमसाला को प्रतिबंधित किया गया है जो इस प्रकार है- (1) पान पराग पान मसाला (2) शिखर पान मसाला (3) रजनीगंधा पान मसाला (4) दिलरूबा पान मसाला (5) राजनिवास पान मसाला (6) मुसाफिर पान मसाला (7) मधु पान मसाला (8) बिमल पान मसाला (9) बहार पान मसाला (10) सेहरत ब्रांड पान मसाला (11) पान पराग प्रिमियम पान मसाला। उक्त 11 पान मसाला का बिक्री, भण्डारण एवं संधारण करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी एवं Fss Act 2006 के सुसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

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