गोड्डा: पान-मसाला के कारोबार के लिए लाइसेंस लेना जरुरी

गोड्डा: पान-मसाला के कारोबार के लिए लाइसेंस लेना जरुरी

गोड्डा/झारखंड: कोटपा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पान मसाला की बिक्री और बिना लाइसेंस पान मसाला बेचने पर प्रतिबंध है। पान मसाला दुकानदारों को बिक्री के दौरान कई नियमों का पालन भी करना है। नगर परिषद क्षेत्र में पान मसाला या तंबाकू उत्पाद बेचने, रखने और निर्यात करने के लिए नगर परिषद से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।

अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंधित पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद पर कार्रवाई लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जगह जगह पर लोगों के द्वारा तंबाकू का सेवन किया जा रहा है इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई बार सचेत किया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की लापरवाही दिख रही है जिसको जिला प्रशासन द्वारा बहुत सख्त तरीके से लेकर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आज दिनांक 22.03.2021 को गोड्डा शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थलों के खाद्य प्रतिष्ठानों का गठित टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 06 खाद्य प्रतिष्ठानों से तंबाकू उत्पाद पर कार्रवाई की गई। Cotpa के तहत जुर्माना की राशि कुल एक हज़ार दो सौ रुपये जिला कुष्ट निवारण पदाधिकारी सह एन0सी0डी0 सेल नोडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त होली पर्व के मद्देनजर तीन मिठाई दुकानों से तीन मिठाई का सैंपल संग्रह किया गया है जिसे मिठाई की शुद्धता एवं गुणवत्ता की जांच हेतु लैब भेजा जाएगा।

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