गोड्डा: होली मिलन, जुलूस, रैली, किसी तरह की सभा करने पर पूर्ण पाबंदी

गोड्डा: होली मिलन, जुलूस, रैली, किसी तरह की सभा करने पर पूर्ण पाबंदी

गोड्डा/झारखंड: अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित आदेश में निदेशित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के साथ-साथ झारखण्ड राज्यों में भी कोविड-19 Second wave के संक्रमण होने की सूचना मिल रही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से गोड्डा सदर अुनमण्डल में भी कोविड-19 के संक्रमित मरीज पाये जा रहे है।

वर्तमान में होली पर्व है। होली पर्व में आमजन एक दूसरे को अबीर, रंग, पानी फेंक कर एवं गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने की अधिक संभावना है। होली पर्व 2021 एवं शबे-ए-बारात के मद्देजनर सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह एवं भीड़भाड़ को रोकने से इस बीमारी के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए Epidemic Disease Act, 1897 के आलोक में The jharkhand state Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 Memo no 163/cs, Dt-26-03-2021 द्वारा जारी कर दिया गया है।

उपरोक्त आशंकित खतरे को तुरंत निवरण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। उक्त गंभीर समस्या के संबंध में सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिशा-निर्देश सुनिश्चित कराने हेतु गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों पर The jharkhand state Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 के अंतर्गत ऐतिहातन गोड्डा दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थिति से पूर्णतः संतुष्टि उपरांत धारा 144 द0प्र0स0 के तहत् निम्नांकित शर्तों के अनुसार आदेश निर्गत की तिथि से दिनांक-29.03.2021 तक सशर्त निषेधाज्ञा लागू करता हूं।

  1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें।
  2. गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह से संबंधित आयोजन को रद्द किया जाता है।
  3. गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली एवं सभा करने की अनुमति रद्ध की जाती है।
  4. गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यक्रम जहाँ पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति (समावेश) होने की संभावना हो तो उक्त कार्यक्रम/आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
  5. किसी भी व्यक्ति के मर्जी के बिना रंग, अबीर, गुलाल, किचड़ एवं पानी नहीं डालेंगे।
  6. होली के अवसर पर डी0जे0 का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही डी0जे0 मालिकों को निदेश दिया जाता है कि वे होली के अवसर पर डी0जे0 की बुकिंग नहीं करेंगे।
  7. कब्रिस्तान/इमामबाड़ा/मस्जिद के चहारदीवारी पर किसी प्रकार का रंग, अबीर, गुलाल, कीचड़ इत्यादि नहीं डालेंगे।
  8. किसी भी तरह की अफवाह फैलने पर समुदाय विशेष के लोग झुंड बनाकर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करेंगे।

वर्तमान आदेश निर्गत तिथि के उपरांत The jharkhand state Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 Memo no 163/cs, Dt-26-03-2021 द्वारा जारी की गई है जिसमें अंकित दिशा-निर्देश के सभी अवयवों को अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भा0द0स0 की धारा-188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60, Epidemic Diseases Act, 1897 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

आमजनों को सूचित किया जाता है कि वे होली पर्व 2021 अपने-अपने घरों में ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाना सुनिश्चित करेंगे।

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